सर्व समाज कर्मचारी अभियान

नियमावली

सर्व समाज वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा संचालित अभियान के नियम एवं शर्तें

अभियान का उद्देश्य

सर्व समाज कर्मचारी अभियान का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य आपसी सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, विश्वास एवं एकता की भावना को सशक्त बनाना है। इस अभियान के माध्यम से पंजीकृत सदस्य स्वैच्छिक सहभागिता के आधार पर एक-दूसरे के परिवारों के लिए संबल बनने का प्रयास करते हैं, ताकि किसी सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही, निरंतर सक्रिय सहयोग करने वाले सदस्यों के सम्मान एवं भविष्य की सुरक्षा हेतु भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

यह अभियान किसी प्रकार की बीमा, निवेश या बैंकिंग योजना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के बीच पारस्परिक सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त करने का एक सामूहिक प्रयास है।

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परिचय

सर्व समाज कर्मचारी अभियान का उद्देश्य विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य सामाजिक सुरक्षा, पारस्परिक सहयोग, निस्वार्थ सेवा-भाव एवं एकता को सुदृढ़ करना है। यह अभियान पूर्णतः स्वैच्छिक, सहयोगात्मक एवं गैर-व्यावसायिक स्वरूप का है।

यह अभियान किसी भी प्रकार की बीमा योजना, बैंकिंग सेवा, निवेश योजना, चिटफंड अथवा वित्तीय संस्था नहीं है। फाउंडेशन केवल अभियान के संचालन हेतु प्रशासनिक एवं डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त सहायता राशि पंजीकृत सदस्यों द्वारा किए गए स्वैच्छिक एवं पारस्परिक सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है।

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पात्रता एवं सदस्यता

  • राज्य शासन के किसी भी विभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी सदस्य के रूप में पंजीयन करा सकते हैं। (OPS कर्मचारी को छोड़कर)
  • शासकीय योजनाओं में कार्यरत नियमित, संविदा तथा ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी, जो वर्तमान में किसी शासकीय विभाग में कार्यरत हों तथा संबंधित विभाग में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों, सदस्यता हेतु पात्र होंगे।
  • सदस्यता पूर्णतः स्वैच्छिक होगी।
  • अभियान में पंजीकरण केवल फाउंडेशन के आधिकारिक पोर्टल www.sarvsamajwelfarefoundation.org के माध्यम से ही मान्य होगा।
  • पंजीकरण शुल्क ₹100 (एकमुश्त) निर्धारित है, जो पूर्णतः अप्रतिदेय (Non-Refundable) रहेगा।
  • सदस्य द्वारा जमा किया गया पंजीकरण शुल्क अथवा किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सहयोग किसी भी परिस्थिति में वापस देय नहीं होगा।
  • यदि किसी पंजीकृत सदस्य की सेवा किसी भी कारण से संबंधित विभाग से समाप्त हो जाती है तो उसकी फाउंडेशन की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ऐसा सदस्य संस्था के अभियान का सामान्य सदस्य के रूप में पंजीकृत रहेगा तथा संस्था के नियम एवं प्रावधानों के अनुसार योजनाओं का लाभ लेने वह देने हेतु पात्र होगा।
  • सेवानिवृत्ति के पश्चात संबंधित कर्मचारी की सदस्यता अभियान से स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  • पात्रता अथवा अपात्रता का आधार किसी अन्य संघटन/संस्था/परिषद से जुड़े होना नहीं है। पात्रता केवल आपके निरंतर सहयोग पर आधारित है।
  • यदि आप नियमित सहयोग करते हैं, तो आप पात्र बने रहेंगे। यदि आपका सहयोग बंद हो जाता है, तो आप अपात्र माने जाएंगे।
  • अतः किसी अन्य संस्था, संगठन या अभियान से जुड़े होने के कारण आपकी पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका निरंतर सहयोग ही आपकी पात्रता सुनिश्चित करता है।
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कल्याणकारी योजनाएँ

(क) दिवंगत परिवार सहायता योजना

यदि किसी सक्रिय पंजीकृत सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो उसके नामित परिवार (Nominee) को पंजीकृत सदस्यों के स्वैच्छिक एवं पारस्परिक सहयोग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

शर्तें :

- सदस्य ने कम से कम 100 दिनों की सक्रिय सदस्यता (Locking Period) पूर्ण की हो।

- सदस्य द्वारा पूर्व में दिवंगत सदस्यों के परिवारों की सहायता हेतु जारी सहयोग आव्हानों (Help Calls) में निर्धारित सहयोग प्रदान किया गया हो।

- सदस्य अभियान के सभी नियमों एवं शर्तों का पालन कर रहा हो।

(ख) सेवानिवृत्ति सम्मान सहायता योजना

जो सदस्य लगातार 60 माह (5 वर्ष) तक सक्रिय रूप से अभियान से जुड़े रहते हुए दिवंगत सदस्यों के नामित परिवारों को सहयोग प्रदान करते रहेंगे, उन्हें सेवानिवृत्ति के समय संस्था के नियमों एवं पंजीकृत सदस्यों के पारस्परिक सहयोग से सेवानिवृत्ति सम्मान सहायता प्रदान की जाएगी।


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सदस्यता की शर्तें

  • पंजीकरण के पश्चात 100 दिनों का लॉकिंग पीरियड पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
  • संस्था द्वारा जारी प्रत्येक सहयोग आव्हान (Help Call) पर निर्धारित सहयोग करना अनिवार्य होगा।
  • सदस्य संस्था की गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता रखते हुए अन्य साथियों के पंजीयन, तकनीकी कार्यों तथा अभियान के विस्तार में स्वैच्छिक सहयोग प्रदान करेगा।
  • अभियान के नियमों का उल्लंघन करने अथवा निर्धारित सहयोग नहीं करने की स्थिति में सदस्य संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
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पुनः पात्रता (Re-Eligibility)

  • यदि कोई सदस्य किसी सहयोग आव्हान (Help Call) पर सहयोग नहीं करता है, तो वह अस्थायी रूप से अपात्र श्रेणी में माना जाएगा।
  • पुनः पात्र बनने के लिए सदस्य को अगले सहयोग आव्हान (Help Call) पर सहयोग करना अनिवार्य होगा।
  • पुनः सहयोग की तिथि से 100 दिनों का नया लॉकिंग पीरियड प्रभावी होगा।
  • लॉकिंग अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही सदस्य पुनः योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
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महत्वपूर्ण सूचना

⚠ महत्वपूर्ण
  • फाउंडेशन स्वयं किसी भी सदस्य को अपनी ओर से आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करता।
  • समस्त सहायता राशि केवल पंजीकृत सदस्यों के स्वैच्छिक एवं पारस्परिक सहयोग से उपलब्ध कराई जाती है।
  • यह अभियान किसी भी शासकीय विभाग की आधिकारिक योजना नहीं है तथा किसी भी विभाग के प्रशासनिक कार्यों में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।
  • प्रत्येक सदस्य का दायित्व होगा कि पंजीकरण के समय दी गई समस्त जानकारी सत्य, सही एवं प्रमाणित हो।
  • यदि भविष्य में किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत जानकारी असत्य, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत पाई जाती है या वह संस्था के नियमों का उल्लंघन करता है, तो संस्था उसका पंजीयन बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
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निष्कर्ष

सर्व समाज कर्मचारी अभियान केवल एक योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के मध्य विश्वास, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा, निस्वार्थ सेवा-भाव एवं मानवीय संवेदनाओं को सुदृढ़ करने का एक सामूहिक प्रयास है।

हमारा विश्वास है कि आज आपका एक छोटा-सा स्वैच्छिक सहयोग भविष्य में किसी कर्मचारी के परिवार के लिए संबल, सुरक्षा और नई आशा का आधार बन सकता है।

"एक कर्मचारी – दूसरे कर्मचारी का संबल"

"सहयोग • सुरक्षा • सम्मान • एकता"